आवश्यक सेवा के वोटरों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को मिलेगी डाक मत्रपत्र की सुविधा

हिम न्यूज़ धर्मशाला 19 अक्तूबर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक सेवाओं में तैनात मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की जाएगी।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ निपुण जिंदल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 (सी) के तहत आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी अपने कर्तव्यों की वाध्यता के कारण मतदान केंदेर पर उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो विधानसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए उन्हें ड्यूटी पर तैनात होने के रूप में संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जनों को भी डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस हेतु इन वर्गों को 21 अक्तूबर तक फॉर्म 12(डी) अपने रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाना होगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एचआरटीसी यात, विद्युत विभाग, आईपीएच, हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन और दुग्ध कोआपरेटिव सोसाइटी, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडिया कर्मी, अग्निशमन विभाग के कर्मियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।