हिम न्यूज़ धर्मशाला : निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के संचल के लिए समाज के सभी घटकों का सहयोग अपेक्षित है। निर्वाचन आयोग ने चुनावों के सफल संचालन हेतु सभी तैयारियाँ कर ली हैं लेकिन इनके क्रियान्वयन हेतु समाज को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी आवश्यक है।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने आज यहां स्थानीय पत्रकारों से वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी प्रकार का पारितोषिक प्राप्त करता है या परितोषण देता है, जो कि किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, को एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या मतदाताओं को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है उसको एक साल के कारावास व जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
उन्होंने बताया कि रिश्वत लेने और देने वालों दोनों के खिलाफ तथा मतदाताओं को डराने और धमकाने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वार उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है।
उन्होंने समस्त नागरिकों से अनुरोध किया कि वह निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने वह देने से बचें। यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत देने जाने पर कोई जानकारी रखता है तथा मतदाताओं को डराने और धमकाने में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों के संबंध में सूचना शिकायत जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला में स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित 24 × 7 दूरभाष निशुल्क नंबर 1800- 180 – 8013 टोल फ्री नंबर पर सूचित कर सकता है ।
उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव संहिता की अनुपालना हेतु ज़िला भर में व्यय निगरानी के लिए टीम का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि ज़िले में स्टेटिक सर्वेलांस टीम, उड़न दस्ता और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बिना वैध प्रमाण के 50 हज़ार से अधिक नक़दी और अन्य आपत्तिजनक सामान को गाड़ी में रखना और साथ ले जाने पर ज़ब्त कर लेने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन या निष्पक्ष चुनावों के संचालन में कोई व्यक्ति/समूह बाधा डालता है या मतदाताओं को प्रभावित करता है तो उसकी शिकायत सी-विजिल ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि यदि किसको लगता है कि उसके नक़द या अन्य सामान को ग़लत तरीक़े से ज़ब्त कर लिया है और उससे सम्बंधित उसके पास वैध प्रमाण है तो वह 8894952886 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने हर सम्भव व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग को इसके सफल संचालन हेतु समाज से भी सहयोग अपेक्षित है।
इस अवसर पर एसपी काँगड़ा ख़ुशाल शर्मा ने चुनावों के दृष्टिगत क़ानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु लोगों, राजनीतिक दलों और समाज के प्रमुख घटकों से अपील की। उन्होंने कहा कि चुनावों के सफल संचालन हेतु पुलिस विभाग पूरी तरह तैयार है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी तैयारियाँ कर की गई हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला में 158 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल है और 291 वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन हैं।
उन्होंने कहा कि इस हेतु पुलिस बल के अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। इस हेतु आज ज़िले में अर्धसैनिक बालों की 5 टुकड़ियाँ आज पहुँच गई हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे समय में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का सख़्ती से पालन करने की अपील भी की।