हिम न्यूज़ मंडी- माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग का पीछा करने और मारपीट के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 23/12/2021 को पीड़िता (16 वर्ष) ने पुलिस थाना बल्ह में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह एक स्कूली छात्रा है और घर से स्कूल के लिए पैदल जाती है।
दिनांक 22/12/2021 को जब पीडिता स्कूल पहुंची तो स्कूल खुलने से पहले विशाल पुत्र रणजीत सिंह, गाँव डुंगराई ने पीडिता को एक अन्य लड़की के साथ संदेश देकर स्कूल के बाहर बुलाया पर पीडिता स्कूल से बाहर नहीं गयी।
उसके बाद 23/12/2021 जब पीड़िता 8ः40 पर स्कूल पहुंची तो विशाल ने पीडिता को फिर उसी लड़की के माध्यम से स्कूल के बाहर बुलाया और उसके कहने पर पीडिता अपनी सहेली के साथ स्कूल के गेट के पास गयी जहाँ पर दोषी पहले से ही खड़ा था। उसने पीडिता को गले से पकड़ कर थप्पड़ मारा, तभी पीड़िता की सहेली ने स्कूल के अंदर से किसी अध्यापक को बुलाया।
अध्यापक को आता देख दोषी ने पीड़िता को दो- तीन और थप्पड़ मारे और वहां से भाग गया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उक्त दोषी उसको इससे पहले भी तंग करता था और अकेली देखकर पीछे से ऊँचे स्वर में आवाजें लगता था। पीडिता के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना बल्ह में दोषी के खिलाफ अभियोग 421/21 दर्ज हुआ था।
इस मामले की छानबीन सहायक उप निरीक्षक लाल चंद, ने अमल में लायी थी, छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी बल्ह द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक, विनोद चौधरी और लोक अभियोजक नवीन राही द्वारा की गयी।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी विशाल को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 354डी के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹5,000/- के जुर्माने की सजा, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 294 के तहत 3 महीने के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹500/- के जुर्माने की सजा, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 355 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹5,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अलावा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 506के तहत 6 महीने के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹500/- के जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹5,000/- के जुर्माने की सजा सुनाईस जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 15 दिन 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईस सुनाई गयी सभी सजाएँ साथ साथ चलेंगी।