हिम न्यूज़,चंबा: ज़िला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत लोक निर्माण मंडल तीसा के तहत नकरोड से कठवाड़ सड़क मार्ग के उन्नयन कार्य के चलते प्रातः 11 से दोपहर बाद 3 बजे के समय अंतराल में 31 अगस्त तक प्रतिदिन वाहनों की आवाजाही को छोटे अंतराल में रोकने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण मंडल तीसा द्वारा नकरोड से कठवाड़ संपर्क सड़क मार्ग के उन्नयन कार्य को लेकर सूचित किए जाने और ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर इत्यादि गिरने की संभावनाओं के चलते दुर्घटनाओं से एहतियातन किलोमीटर 0/0 से 10/0 और आरडी 5/0 से 5/500 किलोमीटर के भाग में वाहनों की आवाजाही को छोटे अंतराल में प्रतिबंधित किया गया है ।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन को नही रोका जा सकेगा । इस दौरान ब्लास्टिंग और कटिंग का कार्य भी बंद करने को कहा गया है।