Breaking
बिना एडमिट कार्ड के भर्ती रैली में नहीं मिलेगा प्रवेश - भर्ती निदेशक         स्टाफ नर्स के भरे जाएंगे 21 पद - जिला रोजगार अधिकारी         उपलब्धियों भरा रहा प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल: उप-मुख्यमंत्री         परीक्षा में फेल हुआ विद्यार्थी पार्टी देने की बात कर रहा है : खन्ना         2047 तक विकसित भारत-युवाओं की आवाज विषय पर कार्यशाला आयोजित         विंटर कार्निवाल मनाली का आयोजन 2 जनवरी से 6 जनवरी तक किया जा रहा है         उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे अपने एडमिट कार्ड प्रिंट कर ले         लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 15 दिसंबर होगा         भून्तर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में मरीज का उपचार वाहय रोगी या आवासीय रोगी के रूप में किया जाता है :अनिता ठाकुर         सोलन विधानसभा क्षेत्र में स्वीप के तहत 11, 12 दिसम्बर के जागरूकता कार्यक्रम         2050 विद्यालय बनेंगे मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस         शिवधाम प्रोजेक्ट को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा:  विक्रमादित्य सिंह         मैक्लोडगंज मॉनेस्टरी के बाहर बनेगा भव्य द्वारभारत और तिब्बती समुदाय: आर.एस बाली         मुख्यमंत्री आउटलुक बिजनेस मैगजीन के ‘चेंजमेकर्स आफ द ईयर-2023’ में शामिल         राज्यपाल ने 7वें माटी सम्मान समारोह में भाग लिया सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर दिया बल         देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पर कांग्रेस चुप : खन्ना         सुख की सरकार लगातार बन रही दुख की सरकार : बिंदल         सरकारी स्कूलों के 100 बच्चों के लिए आरंभ हुई निशुल्क कोचिंग क्लासेज         सरकार के प्रयासों की हुई देश भर में सराहना: बाली         51 कऱोड़ 22 लाख रुपये की विकासात्मक परियोजना के लोकार्पण व भूमि पूजन

नकरोड से कडवाड़ संपर्क सड़क मार्ग पर छोटे अंतराल में वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

हिम न्यूज़,चंबा: ज़िला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत लोक निर्माण मंडल तीसा के तहत नकरोड से कठवाड़ सड़क मार्ग के उन्नयन कार्य के चलते प्रातः 11 से दोपहर बाद 3 बजे के समय अंतराल में 31 अगस्त तक प्रतिदिन वाहनों की आवाजाही को छोटे अंतराल में रोकने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण मंडल तीसा द्वारा नकरोड से कठवाड़ संपर्क सड़क मार्ग के उन्नयन कार्य को लेकर सूचित किए जाने और ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर इत्यादि गिरने की संभावनाओं के चलते दुर्घटनाओं से एहतियातन किलोमीटर 0/0 से 10/0 और आरडी 5/0 से 5/500 किलोमीटर के भाग में वाहनों की आवाजाही को छोटे अंतराल में प्रतिबंधित किया गया है ।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन को नही रोका जा सकेगा । इस दौरान ब्लास्टिंग और कटिंग का कार्य भी बंद करने को कहा गया है।