हमीरपुर डायरी : रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन

 हिम न्यूज़:  हमीरपुर – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से नकद या वस्तु के रूप में कोई भी परितोषण देना या स्वीकार करने वाले को एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे चुनाव के दौरान किसी भी तरह की रिश्वत लेने से बचें। यदि कोई रिश्वत देता है तो या रिश्वत के बारे में जानकारी हो तो वह शिकायत प्राप्त करने के लिए कार्यालय में स्थापित जिले के शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ में चौबीसों घंटे कार्यरत टेलीफोन नंबरों 01972-222003, 222004, 222005.222006 पर सूचित कर सकते हैं।
सार्वजनिक स्थान पर विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार, गोला-बारूद ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
हमीरपुर – सामान्य विधान सभा चुनाव -2022 का आयोजन 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होंगे। चुनावों के दौरान है शांति बनाए रखने तथा जन-जीवन की सुरक्षा और अवांछनीय तत्वों द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत जनहित में हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंद होगा।
जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा 3 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार, गोला-बारूद ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस/होमगार्ड और अन्य सशस्त्र पुलिस अर्धसैनिक बलों या ड्यूटी पर सरकार के अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला हमीरपुर में चुनाव परिणाम घोषित होने तक अर्थात 10 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
सभी मुद्रकों को दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों की सूचना जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगी
हमीरपुर – रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम 38- हमीरपुर मनीष सोनी ने जानकारी देते हुए बनाया कि निर्वाचन के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के सम्पादनार्थ पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण और प्रकाशन के सम्बन्ध में -लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 127 – ए के उपधारा 1 तथा 2 के अनुसरण में प्रत्येक मुद्रक का वैधानिक दायित्व है कि इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबन्ध ए और बी पर सूचना सम्बन्धित जिला मैजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करनी होगी
नादौन में मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित, 01972-233100 पर कर सकते हैं सम्पर्क

हमीरपुर – रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम नादौन विजय कुमार ने 40-नादौन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं / नागरिकों से आग्रह किया है कि मतदाताओं को निर्वाचन सम्बन्धी शिकायतों व सुझावों के तुरन्त निपटारे हेतू निर्वाचन कार्यालय, नादौन में मतदाता सहायता केन्द्र की स्थापना कर दी गई है जिसका टोल फ्री नम्बर 01972-233100 है जोकि दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 से क्रियाशील हो चुका है।
उन्होंने बताया कि नागरिक सामान्य दिनों में प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे व निर्वाचनों के दौरान प्रात 9 बजे से रात 9 बजे के बीच फोटोयुक्त मतदाता सूची या निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी शिकायत या सुझाव के तुरन्त निवारण हेतू अपने फोन के माध्यम से टोल फ्री नम्बर 01972-233100 पर सम्पर्क कर सकते हंै।