Breaking
लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों की पहली रेंडमाइजेशन का आयोजन         लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवादी शक्तियों और परिवारवादी शक्तियों के बीच : बिंदल         एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होली में रिक्त सीटों के लिए 5 मई को होगी प्रवेश परीक्षा         एग्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर एक जून तक प्रतिबंध: अमरजीत सिंह         एसडीएम अर्की यादविन्द्र पाल की अध्यक्षता में स्वीप टीम अर्की ने लगाया मतदाता जागरूकता शिविर         मतदाता सूची में नाम ढूंढना और नाम दर्ज करवाना हुआ आसान : डीसी         तकनीकी विवि ने बढ़ाई एचपीसीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि         कांग्रेस पार्टी विकास, पर्यटन, गरीब, महिला, युवा, किसान, बागवान विरोधी : बिंदल         प्रदेश की महिलाओं को हर हाल में दी जाएगी 1500 रुपए पेंशन : नरेश चौहान           सी-विजिल ऐप पर करें आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत: डीसी         राम नवमी पर राज्यपाल ने जाखू मंदिर में पूजा-अर्चना की         कांग्रेस फोबिया से ग्रसित हो चुके जयराम ठाकुर : कर्नल धनी राम         कांग्रेस पार्टी के गुटों ने ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे : जयराम         हिमाचल में महिलाओं से किए अपने ही वादे से मुकरी कांग्रेस: अनुराग ठाकुर         डाक मतपत्र से वोट डाल सकेंगे आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाता: डीसी         बैलेट पेपर एवं पोस्टल बैलेट पेपर प्रिंट करने के संबंध में बैठक आयोजित         उपायुक्त ने बीडीओ टूटू अनमोल को यूपीएससी परीक्षा पास करने पर दी बधाई         आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती         अग्निवीर की ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल से         अपनी खीज मिटाने में जुटे कांग्रेस नेता - बिंदल

कॉपिंग एजेंसी से जारी होने वाले दस्तावेज़ आरटीआई से नहीं मांगे जा सकतेः एसडीएम

 हिम न्यूज़, ऊना : एसडीएम हरोली विकास शर्मा ने कहा है कि कई मामलों में लोग सामान्य रिकॉर्ड हासिल करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यह रिकॉर्ड सामान्य रूप से निर्धारित शुल्क की अदायगी कर कॉपिंग एजेंसी से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यह निर्णय राज्य सूचना आयोग ने दिया है।

एसडीएम ने बताया कि जुलाई, 2021 में सूचना का अधिकार नियम के तहत प्राप्त आवेदन के संदर्भ में जन सूचना अधिकारी अधीक्षक, ग्रेड-।। हरोली ने आवेदक को सूचना सामान्य प्रक्रिया के तहत हासिल करने का परामर्श दिया, जिस पर आवेदक द्वारा सूचना आयोग में अपील की गई तथा प्रत्युत्तर में आयोग द्वारा एक अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि दीवानी न्यायालयों अथवा राजस्व न्यायालयों तथा अन्य राजस्व प्राधिकरणों में दीवानी विवाद इत्यादि के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पुरानी जमाबंदी की नकलें, अक्स मुसाबी, जिलाधीश, एसडीएम (नागरिक), तहसीलदार के आदेश, पार्टीशन इत्यादि की नकल के दस्तावेज़ सामान्य प्रक्रिया के तहत कॉपिंग एजैंसी से हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों से आरटीआई एक्ट के तहत दस्तावेज़ हासिल करना आरटीआई अधिनियम में शामिल नहीं है।

एसडीएम विकास शर्मा ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार से लड़ने तथा पारदर्शिता व जवाबदेही लाने के लिए है तथा नागरिक जिम्मेवारी के साथ इसका पालन करें। उन्होंने लोगों से आहवान किया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवहारिक मांग या निर्देश इस एक्ट के तहत आवेदन कर सरकारी एजैंसियों का समय सूचना एकत्र करने और प्रस्तुत करने के अनुत्पादक कार्य में व्यय हो रहा है।

उन्होंने अपील की है कि आरटीआई का इस्तेमाल इस अधिनियम के उद्देश्य तक ही सीमित रखें और राष्ट्रीय विकास और एकीकरण में बाधा डालने के लिए अथवा नागरिकों के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट करने के लिए इसे उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना सही नहीं है।