20 सितंबर तक आवेदन, सत्यापन एवं अनुशंसा की कार्रवाई होगी पूरी

हिम न्यूज़, करसोग। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के चयन की अंतिम चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

 

एसडीएम करसोग अलीशा चौहान ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र परिवार 20 सितंबर, 2026 तक अपना आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा एसडीएम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

 

उन्होंने बताया कि योजना के तहत सभी स्रोतों से 75 हजार रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवार पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवार भी पात्रता के दायरे में शामिल हैं, जिनमें 27 वर्ष से कम आयु का अनाथ बच्चा अथवा 59 वर्ष से अधिक आयु का वृद्धजन हो। इसी प्रकार 27 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य न होने वाले परिवार, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले परिवार के मुखिया तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा मनरेगा में कम से कम एक दिन कार्य किए गए परिवार भी योजना के लिए पात्र हैं।

 

एसडीएम ने बताया कि गंभीर बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम सदस्य वाले परिवार, दुर्घटना अथवा रीढ़ की चोट के कारण स्थायी दिव्यांगता से प्रभावित परिवार तथा भूमिहीन परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा।

 

ये परिवार नहीं होंगे पात्र

 

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनका कोई भी सदस्य आयकरदाता है अथवा परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक है। इसके अलावा एक हेक्टेयर से अधिक भूमि रखने वाले परिवार तथा ऐसे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी, गैर-सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी क्षेत्र में नियमित रूप से कार्यरत है, योजना की पात्रता में शामिल नहीं होंगे।

 

उन्होंने कहा कि पूर्व के चरणों में आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध न करवाने के कारण योजना का लाभ प्राप्त करने से रह गए पात्र परिवारों को भी अंतिम चरण में आवेदन करने का अवसर दिया गया है। आवेदन के साथ आय प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता अथवा चिकित्सीय प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा निर्धारित स्व-घोषणा पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 

उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन एवं अनुशंसा की जाएगी तथा अंतिम चयनित सूची 25 सितंबर, 2026 तक प्रकाशित की जाएगी।

 

एसडीएम अलीशा चौहान ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रथम से आठवें चरण तक चयनित परिवारों के शत-प्रतिशत सत्यापन तथा बैंक खातों की आधार सीडिंग का कार्य 4 सितंबर, 2026 तक पूरा करने के निर्देश भी दिए।