हिम न्यूज़, कुल्लू : जिला प्रशासन ने आम जनता को राहत देते हुए जिले में मांस-मछली, दूध, दही, पनीर सहित ढाबों में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की दरें निर्धारित कर दी हैं। जिला दण्डाधिकारी कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर द्वारा वीरवार को जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
अधिसूचना के अनुसार बकरे व भेड़ का मांस 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मांस 275 रुपये, ड्रेस्ड चिकन 240 रुपये, जिंदा चिकन 165 रुपये, अनफ्राइड मछली 220 रुपये और फ्राइड मछली 310 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकेगी। इसी तरह दूध 50 रुपये प्रति लीटर, दही 65 रुपये तथा पनीर 330 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। पैकेट बंद दूध और कोल्ड ड्रिंक्स केवल प्रिंट रेट पर ही बेचे जा सकेंगे।
ढाबों में तंदूरी चपाती 10 रुपये, तवा चपाती 7 रुपये, स्टफ्ड परांठा 30 रुपये तथा चावल, चपाती, दाल और सब्जी की फुल डाइट 80 रुपये में उपलब्ध होगी। चना-भटूरा 50 रुपये, दाल 30 रुपये, दाल फ्राई 50 रुपये, पालक पनीर व मटर पनीर 80 रुपये, मीट करी 150 रुपये, चिकन करी 90 रुपये तथा फुल प्लेट चावल 55 रुपये निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एक प्लेट मीट या चिकन करी में कम से कम 200 ग्राम मांस, जबकि पनीर से बने व्यंजनों में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना अनिवार्य है।
इसके अलावा चाऊमिन फुल प्लेट 70 रुपये, हाफ प्लेट 50 रुपये, नॉनवेज चाऊमीन फुल प्लेट 80 रुपये और हाफ प्लेट 60 रुपये निर्धारित है। थुपका फुल प्लेट 65 रुपये, हाफ प्लेट 50 रुपये, नॉनवेज थुपका फुल प्लेट 80 रुपये और हाफ प्लेट 60 रुपये, मोमो फुल प्लेट 70 रुपये, हाफ प्लेट 40 रुपये, नॉनवेज मोमोज फुल प्लेट 80 रुपये और हाफ प्लेट 55 रुपये में मिलेगा। सिड्डू 50 रुपये तथा कचौरी 40 रुपये निर्धारित की गई है।दुकानों में हिंदी में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य
जिला दण्डाधिकारी सुरजीत सिंह राठौर ने सभी दुकानदारों, व्यापारियों और खाद्य विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित दरों की रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। रेट लिस्ट दुकान अथवा व्यावसायिक परिसर के प्रवेश द्वार पर देवनागरी (हिंदी) लिपि में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। ग्राहकों की मांग पर नकद मेमो अथवा बिल जारी करना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित दरों का उल्लंघन करने या नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।