नलवाड़ मेले के दौरान बाजार में भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 10 से रात्रि 11 बजे तक रहेगी प्रतिबंधित

हिम न्यूज़,करसोग,उपमंडलाधिकारी नागरिक करसोग, गौरव महाजन ने बताया कि 05 से 11 अप्रैल, 2026 तक आयोजित होने वाले सात दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए बस अड्डा करसोग से भ्याल (राजकीय महाविद्यालय करसोग के निकट) तक सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक लागू रहेगा।

उन्होंने बताया कि मेले में भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। इसलिए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपील की है।