चुनाव अधिकारियों के लिए लगाई प्रशिक्षण कार्यशाला

हिम न्यूज़,  मंडी । हिमाचल में निकट समय में होने वाले विधान सभा चुनावों के दृष्टिगत तैयारियों को लेकर कवायद तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नियमावली में हुए आंशिक संशोधनों को लेकर अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौर चल रहे हैं। इसी कड़ी में संशोधनों की जानकारी व प्रशिक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों के लिए मंडी में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला के उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, 1951 एवं नियमावली 1960 व 1961 में आंशिक संशोधन किया है। इसी संबंध में प्रशिक्षण के लिए डी.सी. आॅफिस मंडी के काॅन्फ्रेस हाॅल में कार्यशाला लगाकर मंडी मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी निर्वाचक व सहायक निर्वाचक अधिकारियों को संशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व नियमों, निर्वाचन संबंधी तैयारियों व नए अपडेट कानून-नियमों की विस्तार से जानकारी दी गई।

वहीं, शिमला से प्रधान सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग एवं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिलीप नेगी ने भी मंडी मंडल के अंतर्गत आने वाले तमाम अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से निर्वाचन संबंधी विस्तृत जानकारी दी।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कार्यशाला के उपरांत बताया कि मंडी मंडल के सभी एसडीएम, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अपने कार्यक्षेत्र में निर्वाचन सूचियों संबंधी सभी तैयारियां समय रहते सुनिश्चित बनाने के साथ ही अधीनस्थ स्टाफ को भी प्रशिक्षित करने को कहा है।

जतिन लाल ने कहा कि सभी एसडीएम को अपने कार्यक्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज व पुष्टी कराने के लिए व्यापक जन भागीदारी मुहिम चलाने को कहा गया है। मतदाताओं के नाम आधार नंबर से लिंक कराने के लिए जन जागरूकता पर जोर देने का आग्रह किया गया है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने आधार नंबर कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार किया है। मतदाता अब आधार को पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

18 प्लस की उम्र वाले सभी नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज

उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि 18 प्लस की उम्र वाले सभी नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं। सप्ताह में एक बार इलेक्टरोल का स्वयं निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं। मतदाता की मृत्यु के मामले में नाम हटाते वक्त मृत्यु प्रमाण-पत्र इत्यादि की पुष्टी में सावधानी बरती जाए।

कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शिमला कार्यालय के राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर एवं नायब तहसीलदार मुंशी शर्मा व कंप्यूटर प्रोग्रामर बिरेन्द्र चैहान, तहसीलदार निर्वाचन विजय शर्मा ने निर्वाचन संबंधी नये कानून/नियमों, नेशनल वोटर स्कीम पोर्टल, गरूड एप, मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक करने जैसी तमाम जानकारियां दी। वहीं, नेशनल मास्टर ट्रेनर एवं एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने भी निर्वाचन संबंधी विविध कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

कार्यशाला में कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर व मंडी जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।