हिम न्यूज़ मंडी। माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा को अश्लील गालियां देने और अश्लीलता भरे ईशारे करने के दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/-जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।
उक्त मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 08/07/2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को ब्यान किया कि वह प्राईवेट बिजनैस करता है। शिकायतकर्ता के गांव के स्कूल के मैदान से होकर उसके बच्चे बक्सिंग प्रैक्टीस के लिये स्कूल के लिये जाते थे।
दिनांक 5-7-19 को सुबह समय करीब 5.00 बजे उसकी बेटी पीडिता मैदान मे खेलने के लिये जा थी तो आरोपी ने पीड़िता; जिसकी उम्र 15 साल है को गन्दी अश्लील गालियां व अश्लीलता भरे ईशारे किये जिस बारे में पीड़िता ने अपने पिता को बताया, और दिनांक 8-7-19 को समय करीब 7.30 बजे शाम शिकायतकर्ता ने आरोपी को पुछा तो आरोपी टाल मटोल करता हुआ मौका से भाग गया।
शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना बल्ह, जिला मण्डी में अभियोग 189/2019 दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह, जिला मण्डी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।
उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमें की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गयी।