हिम न्यूज़, चंबा: विधानसभा निर्वाचन 2022 को लेकर आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देशों के अनुसार पोस्ट बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी ।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 (सी) के तहत आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों की वाध्यता के कारण संबंधित मतदान केंद्र में अनुपस्थित रहने की अवस्था में विधानसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए उन्हें संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद पोस्ट बैलट पेपर के माध्यम से मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि कर्मियों की सुविधा के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पोस्ट बैलट पेपर हासिल करने के लिए फॉर्म 12 डी को भरकर संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवाना होगा । इसके तहत विधानसभा क्षेत्रवार पोस्टल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे । मतदान प्रक्रिया चुनाव से 3 दिन पहले पूरी की जाएगी ।
उन्होंने यह भी बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों द्वारा पोस्ट बैलट पेपर प्राप्त करने के बाद वह सामान्य मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। पोस्ट बैलट पेपर हासिल करने के लिए फॉर्म 12 डी अंकित किए गए मोबाइल फोन नंबर द्वारा एसएमएस या डाक या संबंधित बीएलओ को सूचित करना होगा । उन्होंने यह भी बताया कि फॉर्म 12 डी जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https:// hpchamba.nic.in पर उपलब्ध होंगे । गौरतलब है कि इससे पहले मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले कर्मियों को पोस्ट बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध थी ।
इसके साथ गत वर्ष भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध मतदाताओं, शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को यह सुविधा हासिल हुई थी । अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 के दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पोस्ट बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने आवश्यक सेवाओं में तैनात सभी कर्मियों से आह्वान किया है कि वे मतदान अवश्य करें ।
इन कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से चालक, परिचालक, विद्युत बोर्ड से इलेक्ट्रिसियन, लाइन मैन , जल शक्ति विभाग से पम्प और टर्नर, हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन और दुग्ध कोऑपरेटिव सोसाइटी के दुग्ध आपूर्ति कर्मचारी, चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत स्थानीय मीडिया कर्मी को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।