उपायुक्त ने पुलिस अधिनियम की धारा 14 के तहत जारी किए निर्देश

हिम न्यूज़,कुल्लू : उपायुक्त-एवं -जिला मजिस्ट्रेट कुल्लू, तोरुल एस. रवीश,ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 14 के अंतर्गत आदेश जारी कर सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला पुलिस को नशा तस्करी, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग तथा अवैध गांजा-अफीम की खेती की रोकथाम में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

राज्य में बढ़ती मादक द्रव्यों की तस्करी, साइकोट्रॉपिक पदार्थों के दुरुपयोग और नशीले पौधों की अवैध खेती समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए सभी विभागों का समन्वित और सक्रिय सहयोग आवश्यक है ताकि इसे जड़ से समाप्त किया जा सके।

जारी आदेशों में निर्देश कि सभी विभाग अवैध गांजा और अफीम की खेती की पहचान एवं हटाने में पुलिस की सहायता करेंगे। नशा तस्करी और दुरुपयोग से जुड़ी सूचनाओं को साझा करेंगे।नशा पीड़ितों के पुनर्वास, बचाव और जन-जागरूकता अभियानों में सहयोग देंगे।रेव पार्टियों एवं अन्य संदिग्ध आयोजनों और उभरते खतरों की निगरानी करेंगे। अनुपालन अनिवार्य और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश जारी किये गए हैं।

सभी विभागों को संबंधित आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है और प्रत्येक विभाग को तीन दिनों में एक नोडल अधिकारी नामित करने जो पुलिस विभाग के साथ समन्वय रखेगा।  इस समन्वय तंत्र की समीक्षा प्रत्येक माह होने वाली जिला NCORD समिति की बैठक में की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कमी या चुनौती को तुरंत दूर किया जा सके।