एसडीएम ने धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के आस-पास लगाए प्रतिबंध 

हिम न्यूज़ मंडी। एसडीएम सदर मंडी ओम कांत ठाकुर ने धारा-144 के तहत परीक्षा केन्द्रों के आस-पास प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) नई दिल्ली द्वारा 21 अप्रैल को मंडी जिला मुख्यालय में एनडीए, एनए (1) तथा सीडीएस-1 की परीक्षा 2024 विभिन्न स्थानों पर जिनमें कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी, सीडीएस परीक्षा (1) और एनडीए और एनए (1) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्यॉज मंडी, डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी में आयोजित होगी।

परीक्षा को शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए सदर मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-144  के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास 21 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक को किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने बताया कि परीक्षा के दिन यानी 21 अप्रैल को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक को तक संबंधित परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, परीक्षा स्थलों के आसपास निर्माण, टेंट स्टेज लगाने, तोड़ने आदि के काम पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दिन परीक्षा केंद्रों में किसी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।