पंजीकृत कामगार मृत्यु या अपंगता की स्थिति में मुआवजे के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन

हिम न्यूज़ कुल्लू। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आसंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के पंजीकरण हेतु एक ई-थम पोर्टल तैयार किया गया है। सचिव श्रम  एवं रोजगार भारत सरकार व सचिव थम एवं रोजगार, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्रों क्रमशः दिनांक: 30-12-2024 व 02-01-2025 के तहत नए दिशानिर्देश जारी किये गए हैं, जिसके अनुसार उक्त पोर्टल में पंजीकृत सभी आवेदकों, को जिनका पंजीकरण दिनांक 31-03-2022 तक या इसने पहले हुआ हो तथा जो पंजीकृत आवेदक किसी दुर्घटना में दिनांक: 31-03-2022 को या इसमे पहले मृत्यु या अपंगता का शिकार हुए हैं, उन आवेदकों के मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख व स्वयं आवेदक की पूर्णतः दोनों टोंगे व एक हाथ व एक बाजू के अक्षम होने पर भी ₹2 लाख, व शरीर के किसी एक अंग के पूर्णतः अक्षम होने की स्थिति में ₹1 लाख तक का दुर्घटना मुआवजा “प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना” (PMSBY) के तहत देने का प्रावधान है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के अंतर्गत पात्र आवेदकों के लिए आवेदन करने की तिथी को दिनांक 31-12-2024 में बढ़ा कर दिनांक 31-03-2025 तक कर दिया गया हैं। अतः जो पात्र आवेदक पूर्व में समय पर आवेदन करने में किसी कारणवश चूक गए हों वे अब दिनांक 31-03-2025 तक आवेदन कर सकते हैं परन्तु पंजीकरण करने व दुर्घटना होने की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले की भांति दिनांक 31-03-2022 ही रहेगी। अतः पात्र आवेदक दुर्घटना मुआवजा के लिए ई-थम पोर्टल पर दिनांक 31-03-2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बांधित दस्तावेज (1) आधार कार्ड की प्रति, (2) ई० श्रम कार्ड संख्या UAN संख्या, तथा (3) मृत्यु प्रमाण पत्र (4) मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाण, (5) दुर्घटना के समय भरी गई एफ आई आर / पंचनामा पत्र, (6) पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुर्घटना से मौत का कारण बताया गया तथा (7) यदि दावेदार नाबालिग है तो अभिभावक को दावा स्वीकार करते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी संरक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बाहिए, की आवश्यकता रहेगी।

अधिक जानकारी हेतु श्रम अधिकारी कुल्लू, ऑचन कुल्लू के दूरभाष संख्या 01902-223698 व श्रम अधिकारी कुल्लू के (Mobile no.) 9817625183 पर भी संपर्क कर सकते हैं।