हिम न्यूज़, करसोग :करसोग में 5 से 11 अप्रैल, 2025 तक मनाए जाने वाले सात दिवसीय जिला स्तरीय नलवाड़ मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेला समिति अध्यक्ष एवं एसडीएम करसोग गौरव महाजन ने मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि मेले में बिकने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों मिठाईयों इत्यादी में हानिकारक रंगों (सिंथेटिक कलर्स) का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी दुकानदार या विक्रेता को इस नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि मेले के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न न हो।
गोलगप्पे विक्रेताओं के लिए कड़े निर्देश
एसडीएम ने गोलगप्पे (पानी-पुरी) विक्रेताओं को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि वे स्वच्छ पानी, ताजा सामग्री का उपयोग करें और हाइजीन के सभी नियमों का पालन करें। यदि किसी विक्रेता को गंदे पानी या अनहेल्दी खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
एसडीएम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को मेले के दौरान मेला मैदान में लगने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थो के स्टाॅल्ज का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया है कि यदि कोई दुकानदार गंदे पानी, मिलावटी खाद्य पदार्थों या हानिकारक रंगों का उपयोग करता है, तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते उस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके।
30 व 31 मार्च को होगा प्लाॅट आवंटन
एसडीएम ने बताया कि जिला स्तरीय नलवाड़ मेला करसोग के लिए प्लाॅट आबटंन मेला मैदान में 30 व 31 मार्च, 2025 को प्रातः 11 बजे से किया जाना है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति प्लाॅट लेना चाहता है वे निर्धारित समय पर मेला मैदान में पहुंच अपना प्लाॅट ले सकता है।