ग्राम पंचायतों में 13 जून तक दर्ज होंगे नाम

हिम न्यूज मंडी- जिले के पंचायती राज संस्थानों की सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां पहली जून, 2022 को अर्हता तिथि मानते हुए प्रारूप में प्रकाशित कर दी गई हैं। मंडी के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने ये जानकारी दी ।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियां 4 से 13 जून तक पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी के पास दावे व आक्षेप के लिए उपलब्ध रहेंगी। पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे तथा आक्षेप का निपटारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के 7 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत के सम्मुख अपील प्रस्तुत की जा सकती है जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसके 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। मतदाता सूचियों का 8 जुलाई, 2022 को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा ।

उन्होंने मंडी जिले की सभी ग्राम पंचायतों के लोगों को सूचित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को उनकी पंचायत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करना हो या कोई दावा या आक्षेप हो तो संबंधित विकास खंड के पुनर्निरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं । दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र खंड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव के कार्यालय में उपलब्ध होंगे ।

इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त हमीरपुर देबश्वेता बनिक ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में नए नाम सम्मिलित करने के दावे या अपात्र लोगों के नाम हटाने के संबंध में आक्षेप 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

देबश्वेता बनिक ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्देशित मतदाता सूचियों के गहन पुनर्निरीक्षण के कार्यक्रम अनुसार प्रथम जून 2022 को अर्हता (क्वालीफाइंग) तारीख मानते हुए जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को जनसाधारण के दावे व आक्षेप आमंत्रित करने के लिए 3 जून को प्रारूप में प्रकाशित कर दिया गया है।