हिम न्यूज़ भोरंज। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के सहयोग से शुक्रवार को भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत कंजयाण में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव अनीष कुमार ने की।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। मुफ्त कानूनी सहायता योजना इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनीष कुमार ने नालसा के मोबाइल ऐप, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर ऐप, नशे की समस्या, मोटर वाहन अधिनियम और कई अन्य अधिनियमों की विस्तृत जानकारी भी दी।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने एनडीपीएस एक्ट, जिला अग्रणी प्रबंधक लक्ष्मी नारायण काजल ने विभिन्न बैंकिंग योजनाओं, तहसील कल्याण अधिकारी बलदेव सिंह ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं एवं महत्वपूर्ण अधिनियमों और भोरंज थाने के एएसआई राजमल ने मोटर वाहन अधिनियम और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों से अवगत करवाया।