हिम न्यूज़ ऊना। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम विभाग ऊना ने अम्बेदकर भवन बहडाला मे जागरुकता शिविर लगाया गया। इस जागरूकता शिविर की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। इस दौरान ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त करने और हर पंचायत में एकल नारी को खुद का घर बनाने के लिए 4 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पंजीकृत कामगार बोर्ड या आश्रित बच्चों के विवाह के लिए सहायता राशि 51 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये का प्रावधान किया है। नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि प्रदेश में हर पंचायत में मंदबुद्धि बच्चों, बजुर्गों के साथ-साथ विभिन्न टेªडों में आईटीआई उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को पंजीकृत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वह सभी कामगार जो भवन, मार्गाे, सडक, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ नियंत्रण, टेलीफोन लाईनो, संचार माध्यमो व अन्य कार्य मे अपनी सेवाए किसी भी रूप मे दे रहे है, वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड मे पंजीकृत हो सकते है। नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य मे कार्यरत श्रमिको की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य और पिछले 12 माह में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय मे आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा 2 पासपोर्ट फोटो व 90 दिनो का कार्य का सर्टिफिकेट श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत करने होंगे। इस मौके पर ऊना विस के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा, श्रम कल्याण अधिकारी अमन शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।