हिम न्यूज़, क़ुल्लु:: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप मण्डल अधिकारी रमण कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मनाली 22- मनाली विधान प्रेस विज्ञप्ति सभा क्षेत्र के उन सभी पात्र मतदाताओं, जिनकी आयु 01-04- 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है (अर्थात जिनकी जन्मतिथि 01-04-2007 तक या उससे पूर्व है) तथा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है से अनुरोध है कि वे अपना नाम 22- मनाली की मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए किसी भी कार्य दिवस में अपने मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) के पास जा कर या ऑनलाईन https://voters.eci.gov.in पर लोग इन कर या अपने स्मार्ट फोन पर प्ले स्टोर / एप स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) डाउनलोड कर फॉर्म 6 में आवेदन करें, तथा आवश्यक दस्तावेज के रूप जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र और वर्तमान निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां और एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (3.5 से.मी. X 3.5 से.मी.साइज़) जिसमें पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो को भी संलग्न करें।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त पहले से पंजीकृत मतदाताओं से भी अनुरोध है कि अगर उनके नाम, आयु. रिश्तेदार के नाम, अनुभाग या गाँव के नाम में कोई भी त्रुटि हो तो उसे भी समय रहते ठीक करने के लिए सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी से सम्पर्क कर या ऑनलाइन उपरोक्त विधि से फॉर्म – में आवेदन करें।
अगर आपकी मतदाता सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति (स्थानान्तरित, मृत, दोहरा पंजीकरण आदि) का नाम दर्ज है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए उपरोक्त विधियों से फॉर्म 7 में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी योग्य मतदाता जो 1 जुलाई, 2025 या 1 अक्तूबर, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों (अर्थात जिनकी जन्मतिथि 2 अप्रैल, 2007 व 1 अक्तूबर, 2007 के बीच हो) वो भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र 6 में अग्रिम आवेदन कर सकते हैं तथा निर्वाचक नामावली में उनका नाम सम्मिलित / दर्ज करने पर विचार और निर्णय संबंधित तिमाही में लिया जाएगा।