हिम न्यूज़,शिमला-आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए उपमण्डल पधर में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि चिन्हित स्थान को छोडक़र पधर में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके मुताबिक उपमंडल पधर में पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थान पर ही बेचे जाएंगे। पंचायत घर डलाह का मैदान, पटवारखाना उरला का पिछला भाग, कुन्नू में हरड़गलू मेले का मैदान, बरोट में लक्कड़ बाजार और पाली में पटवारखाना के पास खुला क्षेत्र में ही की जा सकेगी। चयनित स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर पटाखों व आतिशबाजी के भण्डारण व बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेश पटाखों के कारण आगजनी की घटनाओं को रोकने व भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों व उनकी संपति की सुरक्षा के उद्धेश्य से पारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पधर में बाजार में दुकानों में पटाखों, विस्फोटक सामग्री का भण्डारण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को टाला जा सके।उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक व्यक्ति एसडीएम पधर के कार्यालय में लाईसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिना लाईसेंस के पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।