हिम न्यूज़ बिझड़ी (हमीरपुर)। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बिझड़ी के बीडीओ कार्यालय और सीडीपीओ कार्यालय के सहयोग से शुक्रवार को पंचायत समिति के हॉल में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने पंचायतीराज संस्थाओं के पदाधिकारियों और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान कीं।
उन्होंने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें से मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है।उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानव तस्करी के शिकार लोगों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, नशे के जाल में फंसे लोगों, किसी भी तरह के अत्याचार और तेजाब हमलों की शिकार महिलाओं की मदद के लिए भी नालसा ने योजनाएं आरंभ की हैं। कुलदीप शर्मा ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालतों का प्रावधान भी किया गया है। इसी क्रम में 13 सितंबर को भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इस अदालत में विभिन्न मामलों का त्वरित निपटारा करवाया जा सकता है। लोगांे को मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालतों का लाभ उठाना चाहिए। इससे उनके समय और धन की बचत होगी।