उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आज जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग

हिम न्यूज़,कुल्लू-जिला निर्वाचन अधिकारी एवं  उपायुक्त  कुल्लू  तोरुल एस रवीश ने आज जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार  2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिला कुल्लू के सभी निर्वाचक, जिन्हे मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है. लोक सभा निर्वाचन-2024 में  दिनांक 01 जून, 2024 को मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय उन्हें अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा । निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों / डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,  एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,  भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पैशन दस्तावेज,  केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,  सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और  यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ।

उन्होंने कहा कि  एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्ध, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है. ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोयुक्त इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब निर्वाचक को ऊपर वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ।

अतः 2-मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिला कुल्लू के सभी मतदाता आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरिवर्णित 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 01 जून, 2024 को अपनी पहचान हेतु अपने साथ अवश्य ले जाएँ ।