बी.एड. टेट में जेबीटी याचिकाकर्ता को माना पात्र

हिम न्यूज़,शिमला-मोहित ठाकुर vs स्टेट CWP 8218/2023 में मोहित ठाकुर ने दलील दी थी की एनसीटीई ग़ज़ट 23 अगस्त 2010 व के मुताबिक़ जेबीटी उम्मीदवार जिसने स्नातक भी किया हो वह VI-VIII  कक्षा में पढ़ाने के लिए पात्र है। जबकि प्रदेश सरकार ने टीजीटी आर एंड पी रूल्स में उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

26 अक्टूबर को हाई कोर्ट लगे इस केस की सुनवाई में मुख्यन्यायधीश व ज्योत्सना अग्रवाल के डबल बेंच ने इसमें सरकार से भी उनकी राय माँगी थी। जिसमें सरकार ने मंगलवाल, 31 अक्टूबर को राय देते हुए कहा कि इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है यदि याचिकाकर्ता TGT टेट देना चाहते हैं।हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी मोहित ठाकुर स्वयं कर रहे हैं।और मोहित ठाकुर ने कहा कि जब एनसीटीई गजट में जेबीटी उम्मीदवारों को 6th-8th छात्रों को पढ़ाने का नियम है तो प्रदेश सरकार को एनसीटीई गजट को देखते हुए प्रदेश में टीजीटी के रूल्स संशोधित करने चाहिए जिससे उन्हें उनका अधिकार मिल सकें।