उचित मूल्य की दुकान स्थापित करने हेतू आवेदन पत्र आमंत्रित

हिम न्यूज़ कुल्लू। ज़िला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कहा कि विकास खंड निरमण्ड की ग्राम पंचायत बड़ीधार के स्थान बड़ीधार; विकास खंड बंजार की ग्राम पंचायत कोठी चेहणी के स्थान होरनगाड़; विकास खंड बंजार की ग्राम पंचायत बनोगी के स्थान देहुरी, विकासखंड बंजार की ग्राम पंचायत धाऊगी के स्थान भाटकी थुआरी; विकास खंड आनी की ग्राम पंचायत लागोटी के स्थान कोलथा; विकास खंड बंजार की ग्राम पंचायत कोठी चेहणी के स्थान होरनगाड़; में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान का पुनरावंटन  किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर 10 फरवरी 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

उन्होंने कहा कि प्रथम प्राथमिकता सार्वजनिक संस्था या सार्वजनिक निकायों जैसे  ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, तथा महिलाएं और उनके समूह को दी जायेगी। द्वितीय प्राथमिकता,  एकल नारी जैसा कि महिला एवं बाल विकास विभाग हि0प्र0 द्वारा निर्धारित किया गया हो, विधवा जो अपने बच्चों का स्वयं पालन पोषण कर रही हो,शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो,भूतपूर्व सैनिक,शिक्षित बेरोजगार ,जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो तथा तृतीय प्राथमिकता हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को दी जाएंगी।

अतः इच्छुक संस्था या व्यक्ति https://emerging himachal.hp.gov.in पोर्टल पर अपना आवेदन पत्र ;निर्धारित प्रपत्र पर 10 फरवरी 2024 तक समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कर सकते हैं । आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होंगे तथा 10 फरवरी 2024 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है।

आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक, बेरोजगार होने की स्थिति में स्वयं तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भंडारण क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज उनके परिवार के किसी भी सदस्य का पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों में वर्तमान में निर्वाचित नहीं होने वाले पंचायती राज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा परिवार के किसी भी सदस्य उचित मूल्य की दुकान धारक, उचित मूल्य की दुकान नहीं होने के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव  या प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है । जिनके बिना आवेदन पत्र स्वतः ही रद्द हो जाएगा ।

इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बी0 पी0 एल0,एस0 सी0,ओ0 बी0 सी0ध,एस0 टी0 परिवार से सम्बन्ध रखता/रखती है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र अपंगता प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी वार्ड का है,  जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्रए विधवा, एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है, ताकि मेरिट तय की जा सके।