हिम न्यूज़ मंडी- किन्नौर- किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निशांत वर्मा ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 27 नवम्बर, 2022 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनमें धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक, कम्पाउन्डेंबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायलयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कम्पाउन्डेंबल ओफेन्स धारा 138 के तहत एन.आई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वा व भत्ते, सेवानिवृति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं तो वे न्यायिक न्यायलय परिसर रामपुर बुशैहर, न्यायिक न्यायलय परिसर रिकांग पिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायलय परिसर आनी जिला कुल्लू, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
इस बीच मंडी के सभी न्यायलयों में 27 नवम्बर, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा । यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव सूर्य प्रकाश ने दी।
उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौतों के आधार पर किया जायेगा । लोक अदालत में ऑन लाईन लोक अदालत का भी आयोजन किया जायेगा, जिसमें एम0वी0 एक्ट चालान व पेटी ऑफेन्सिज केसों का निपटारा किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सड़क दुर्घटना में क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन भत्तों और सेवानिवृति, वाहन दुर्घटना दावों, बीमा संबंधि मामलों, दीवानी मामलें, अपराधिक कपाउंडिग तथा मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों का निपटारा किया जायेगा । उन्होंने बताया कि प्री-लीटिगेशन केसों का निपटारा भी लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा ।
उन्होंने बताया कि यदि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है वह 20 नवम्बर से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मंडी में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है । अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 01905235428 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।