हिम न्यूज़, कुल्लू, : जिला दण्डाधिकारी, कुल्लू ने जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपमंडल बंजार स्थित एनएच-305 पर आरडी 79/875 के समीप स्थित मंगलौर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
उपमंडलाधिकारी, बंजार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार पत्थर एवं बोल्डर गिरने की घटना से मंगलौर पुल को क्षति पहुंची है, जिससे पुल के एबटमेंट (आधार संरचना) को सुदृढ़ करने का कार्य प्रभावित हुआ है। पुल की मजबूती एवं मरम्मत कार्य पूर्ण होने तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवागमन की अनुमति रहेगी।
आदेशों में राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रामपुर के अधिशासी अभियंता को आवश्यक चेतावनी संकेतक, डायवर्जन बोर्ड, बैरिकेड्स एवं अन्य यातायात नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को प्रतिबंधों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुल्लू को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने तथा आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उपमंडलाधिकारी, बंजार एवं अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रामपुर को पुल की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की नियमित निगरानी करने तथा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश पुल के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य पूर्ण होने अथवा अगले आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आम जनता एवं वाहन चालकों से सहयोग करने तथा सुरक्षा की दृष्टि से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।