हिम न्यूज़ धर्मशाला। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025-26 में होने सम्भावित हैं जिसके दृष्टिगत आयोग ने इस दिशा में अभी से तैयारियां आरंभ कर दी हैं। मंगलवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के सामान्य चुनावों से जुड़े अधिकारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आयोग द्वारा एक नई एप्लीकेशन इवेंटरी मैनेजमैंट तैयार की है।
मतदान दलों को मतपेटियां इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके दी जाएंगी। इसी तरह चुनाव से सम्बंधित समस्त सामग्री को भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्वाचन स्टोर की साफ सफाई का कार्य आरंभ करने तथा पुराने निर्वाचन के अभिलेख को नियमानुसार नष्ट किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि मतपेटियों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा मतपेटियों की पेंटिंग, आयलिंग व् ग्रीसिंग का कार्य प्रगति पर है क्यूआर कोड लगाने के पश्चात् प्रत्येक मतपेटी की अपनी एकल पहचान होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि आयोग के आदेशों जिसमे वार्डबंदी, मतदाता सूचियों का अधतन, आरक्षण इत्यादि शामिल है कि अनुपालना अक्षरशः की जाए इसके साथ ही आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार वार्डबंदी एवं मतदाता सूचियों के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी हो सकें।
व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नोटिस बोर्ड, होर्डिंग, बैनर तथा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया जाए आयोग ने जिलाधीश को निर्देश दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के उपरान्त वार्डों के निर्धारण एव. आरक्षण का कार्य 30 जून तक अवश्य समाप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर सामान्य निर्वाचन के समय नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाए ताकि निर्वाचन से सम्बंधित कोई भी समस्या आती है तो उसे सुना जा सके। आयुक्त द्वारा जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए गए कि पूर्व निर्वाचनों में जिन अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है कि सूची प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने विशेष रूप से जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग व् राज्य निर्वाचन आयोग भिन्न-2 संस्थाए हैं तथा दोनों ही आयोग की मतदाता सूचियाँ पृथक होती है इस बारे आम जनता को जागरूक किया जाए कि यदि आप स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान करने जा रहें है तो आपको नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। केवल मतदाता पहचान पत्र होने से आप किसी भी निर्वाचन में मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते हैं, जब भी आयोग की मतदाता सूचियाँ प्रारूप प्रकाशित किया जाए तो सम्बंधित वार्ड में अपने तथा अपने परिवार के नाम की अवश्य जाँच करें।
इससे पहले उपायुक्त हेमराज बैरवा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाएगी ताकि निष्पक्ष तौर चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। महाजन निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग संजीव कुमार महाजन ने कार्यशाला में निर्वाचन से सम्बंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर एडीसी विनय कुमार, जिला पंचायत अधिकारी नीलम कटोच, सभी उपमंडलों के एसडीएम, तहसीलदार तथा पंचायत निरीक्षण उपस्थित थे।