हिम न्यूज़ मंडी । जिला मजिस्ट्रेट मंडी अपूर्व देवगन ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आदेश जारी कर मंडी शहर में छोटा पड्डल मैदान मेें आवंटित स्थान को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री या भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 अक्तूबर से एक नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि दिवाली के त्यौहार के दौरान पटाखों की दुकानों में आग लगने जैसी घटनाओं की संभावना को न्यून करने तथा मंडी बाजार के बहुत भीड़भाड़ वाला होने के कारण लोगों की सुरक्षा, उनकी संपति की सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मंडी शहर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री केवल छोटा पड्डल मैदान में ही करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त शहर में किसी अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार के पटाखे बेचने पर पूर्ण रूप प्रतिबंध रहेगा। इसकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति वैध लाइसेंस के बिना आतिशबाजी और पटाखे की बिक्री नहीं करेगा। इन आदेशों को लागू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त मंडी और एसडीएम सदर को जरूरी कार्यवाही करने के आदेश भी दिए हैं।
उन्होंने जिला के सभी एसडीएम को भी लोगों की सुरक्षा के लिए भीड़भाड़ वाले स्थान पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित करने को भी कहा है। उन्होंने सदर एसडीएम को पटाखों की बिक्री के लिए समय पर स्टॉल लगाने और किसी भी व्यक्ति को मंडी शहर में चिन्हित स्थान को छोड़कर पटाखों की बिक्री न हो, यह सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने पड्डल मैदान में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने के भी आदेश जारी किए हैं।