हिम न्यूज़, शिमला : 2 अक्टूबर 2024 को सभी ग्राम पंचायत में जनरल हाउस किया जा रहा है जिसमें हम सभी को पंचायत जाकर निम्न प्रस्ताव पारित करना है:
1. हमारी पंचायत क्षेत्र में प्रवासी, फेरी वाले, ढोंगी बाबा बने लोगों का प्रवेश करना वर्जित व प्रतिबंधित है। यदि कोई मजबूरी है तो वह प्रवासी व्यक्ति अपनी जिला व प्रदेश में उसके स्थानीय पुलिस थानों से चरित्र प्रमाण पत्र साथ लाएं जिसके आधार पर हिमाचल प्रदेश में उसे व्यक्ति का पंजीकरण किया जाए तथा एक सूचना संबंधित पंचायत में भी साझा किया जाए यह सुरक्षा हेतु आवश्यक है।
2. जिस भी मकान में रह रहे हैं मकान मालिक के साथ रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) बनाया जाए जिसकी सूचना पुलिस/पुलिस चौकी वह पंचायत को सुनिश्चित की जाए। यह सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्य है।
3. हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्थान/पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यापार करना है तो जGST देना अनिवार्य व SGST में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
4. ग्राम पंचायत क्षेत्र में सड़कों पर रेडी, फड़ी लगाने के लिए केवल स्थानीय मूल निवासी, हिमाचली या संबंधित पंचायत के व्यक्ति ही पात्र हो। अवैध अतिक्रमण से भी निजाव होगा तथा सुरक्षा हेतु भी आवश्यक कदम होंगे।
5. सड़कों के साथ लगते सरकारी/पंचायत भूमि पर सिर्फ स्थानीय लोग जिनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वही वहां पर रह सकते हैं, किसी भी बाहरी लोगों को लीज/किराए पर भूमि या मकान ना दें। स्वयं उस स्थान पर कार्य करें या पंचायत की स्वीकृति को अनिवार्य करें जिससे पंचायत की आय को भी लाभ मिलेगा।
6. पंचायत क्षेत्र में कहीं भी वक्त बोर्ड किसी ईसाई मिशनरी को भी किसी भी अन्य संस्था को बिना पंचायत व जनरल हाउस के स्वीकृति न दी जाए।