हिम न्यूज़,ऊना, । माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में शंभू बैरियर से बाहरी गेट (गेट नंबर 3) तक सड़क मार्ग 5 सितम्बर से 12 सितम्बर तक यातायात की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश शंभू बैरियर पर गेट की छत पर स्लैब निर्माण कार्य को बिना किसी बाधा के त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आम लोगों की सुविधा के लिए सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं कि ताकि लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पडे़।