हिम न्यूज़,कुल्लू,। जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. अमित कुमार शर्मा ने छाटनसेरी-बेंची सड़क पर वार्षिक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के दृष्टिगत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत यातायात प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार, छाटनसेरी-बेंची सड़क के किलोमीटर 0/00 से 1/500 तक सीमेंट कंक्रीट मार्ग के निर्माण सहित मरम्मत एवं रखरखाव कार्य किया जाना है। इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए उक्त सड़क पर 9 से 19 अक्तूबर, 2026 तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

 

जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को इस अवधि के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, मनाली मंडल को वैकल्पिक मार्ग पर आवश्यक यातायात संकेतक लगाने और वाहनों की सुरक्षित एवं सुचारू आवाजाही के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।